अनुशासन एवं एण्टी रैगिंग सम्बन्धी निर्देश




Anti ragging Cell
ऐंटी रैगिंग प्रकोष्ठ
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालनार्थ प्रमुख निर्देश:-
• महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है और यह एक दण्डनीय अपराध है।
• महाविद्यालय में किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, धमकी, आक्रामक भाषा का प्रयोग व अशोभनीय व्यवहार करना आदि रैगिंग के अन्तर्गत आता है।
• जाति सूचक शब्द का प्रयोग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना रैगिंग की श्रेणी में आता है।
• रैगिंग में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रा का निष्कासन, प्रवेश निरस्तीकरण और विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
• रैगिंग की शिकायत गुप्त रूप से शिकायत निवारण पेटी में, ऐंटी रैगिंग समिति, अथवा प्राचार्य को की जा सकती है।
• रैगिंग से जुड़ी किसी भी घटना को अनदेखा करना भी अपराध है।
• महाविद्यालय परिसर में छात्राओं का परस्पर मित्रवत् और सहयोगात्मक व्यवहार अपेक्षित है।
आज्ञा से
प्राचार्य





