अनुशासन एवं एण्टी रैगिंग सम्बन्धी निर्देश
रैगिंग एक कानूनी अपराध है। रैगिंग करने बाली किसी भी छात्रा के विरुद्ध महाविद्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है तथा रैगिंग को अपराध मानते हुए सम्बंधित छात्रा के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। महाविद्यालय में छात्रा के उत्पीड़न एवं छेड़खानी की रोकथाम हेतु पूरा महाविद्यालय प्रशासन सजग एवं सतर्क रहता है। महाविद्यालय का पूरा शास्ता मंडल खाली वादनों में परिसर में भ्रमण पर रहता है। महाविद्यालय में प्रवेश के समय प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभ्यर्थी द्वारा रैगिंग सम्बन्धी शपथ पत्र तथा अभिभावक द्वारा रैगिंग सम्बन्धी शपथ पत्र लगाना होता है।